अनिवार्य राष्ट्रीय मानक जीबी 38995-2020, *शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दूध पिलाने की बोतलें और टीट्स*, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे 21 अक्टूबर, 2020 को प्रख्यापित किया गया और 1 नवंबर, 2021 को लागू हुआ। यह मानक प्लास्टिक, कांच और धातु सहित विभिन्न सामग्रियों से निर्मित शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दूध पिलाने की बोतलों पर लागू होता है।
विशेष रूप से ग्लास फीडिंग बोतलों के संबंध में, मानक बोतलों के विरूपण और टूटने को रोकने के लिए थर्मल शॉक प्रतिरोध, जल प्रतिरोध, आंतरिक तनाव और यांत्रिक प्रभाव शक्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं निर्धारित करता है।
इसके अलावा, ग्लास फीडिंग बोतलों की सुरक्षा को अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए, जैसे जीबी 4806.2 {{4} 2015 (*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक: टीट्स*), जीबी 4806.5 (*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक: ग्लास उत्पाद*), जीबी 19778 {{6} 2005 (*ग्लास पैकेजिंग कंटेनरों से सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक और एंटीमनी की रिहाई के लिए अनुमेय सीमाएं*), और जीबी 17762-1999 (*गर्मी प्रतिरोधी कांच के बने पदार्थ के लिए सुरक्षा और स्वच्छ आवश्यकताएँ*)। इस मानक में निर्धारित तकनीकी आवश्यकताएँ यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूदा मानकों की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत हैं और परीक्षण की स्थितियाँ अधिक कठोर हैं।
